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पीएम-केयर्स फंड बिना ऑडिट का गुल्लक है


डॉ. सत्यवान सौरभ

आईपीएन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पीएम-केयर्स फंड का ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट होने के नाते, “भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  द्वारा प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति फंड (पीएम-केयर फंड) में राहत के ऑडिट के लिए कोई अवसर नहीं है“। इसने पीएम केयर्स फंड से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को धनराशि स्थानांतरित करने से भी इनकार कर दिया।
पीएम कार्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे 2020 में सीओवीआईडी -19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। 28 मार्च 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोनोवायरस के बाद प्रधानमंत्री के साथ इसके अध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों के रूप में ट्रस्टियों के रूप में शुरू किया गया। यह किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है।
कोरोना वायरस व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिये प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष अर्थात् पीएम केयर्स फंड बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील की और कहा कि इसमें जो पैसा आएगा, उससे कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को मज़बूती मिलेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति से संबंधित किसी भी तरह की राहत या सहायता प्रदान करने के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे, प्रासंगिक अनुसंधान, या किसी अन्य प्रकार का समर्थन शामिल है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री को शामिल किया गया है।
इस कोष में व्यक्तियों / संगठनों के स्वैच्छिक योगदान होते हैं। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति एक निः शुल्क क्षमता में कार्य करेगा। इसे कोई बजटीय समर्थन नहीं मिलता है। पीएम केयर्स फंड का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट नहीं किया जाएगा। पीएम कार्स फंड का ऑडिट स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। फंड को दान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100 प्रतिशत छूट के लिए 80 जी लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।
इसके दान को दान को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा। विदेशी से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है और फंड को एफसीआरए (विदेशी अंशदान और विनियमन अधिनियम), 1976 के तहत छूट भी मिली है। पीएम की देखभाल निधि विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान को स्वीकार कर सकती है। प्रधान मंत्री कोष कोष को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के सभी प्रावधानों के संचालन से छूट मिली है। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के समान है। पीएमएनआरएफ को 2011 से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है।
मगर विपक्ष का कहना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पीएम-कार्स की घोषणा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक झटका है। फंड के निर्माण की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि पीएम का राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) इस तरह की आपात स्थितियों के लिए पहले ही दान प्राप्त कर चुका है। कुछ मामलों में, पीएमएनआरएफ के लिए स्वेच्छा से उठाए गए दान को भी प्रशासन द्वारा पीएम-केयर फंड को निर्देशित किया गया है। विपक्षी दलों का विचार है कि नए फंड में पारदर्शिता का अभाव है। नाम, ट्रस्ट की संरचना, नियंत्रण, प्रतीक का उपयोग, सरकारी डोमेन नाम सब कुछ दर्शाता है कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।
केवल यह निर्णय लेते हुए कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और आरटीआई अधिनियम पर आवेदन को अस्वीकार करते हुए, सरकार ने इसके चारों ओर गोपनीयता की दीवारों का निर्माण किया है।  ट्रस्ट के निर्माण के बाद से, लाखों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसके लिए एक दिन का वेतन दान किया है, जिनमें से कुछ ने दावा किया है कि यह कटौती उनकी स्पष्ट सहमति के बिना की गई थी। कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और कॉरपोरेट संस्थाओं ने भी अनधिकृत कॉर्पोरेट दान को अनंतिम अनुमति देने के कारण दान किया है जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय के रूप में योग्य होगा।  इससे पहले, एक सरकारी पैनल ने सही सुझाव दिया था कि कर छूट का दोहरा लाभ एक “प्रतिगामी प्रोत्साहन“ होगा।
सरकार का तर्क है कि  इस फंड का मुख्य उद्देश्य है कि देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए किया जायेगा। कोविद -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियाँ पहले कभी नहीं देखी गई, किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव तथा इस बीमारी की अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की व्यवस्था की है ताकि किसी भी वैश्विक महामारी की स्थिति से निपटने में तत्काल सहायता की जा सके।
मगर कम से कम आरटीआई अनुरोध को इस बारे वैध रूप में देखा जाना चाहिए। जो यह समझना चाहते हैं कि धन कैसे प्राप्त किया जा रहा है और उन्हें अब तक कैसे वितरित किया जा रहा है, इसके अलावा, सरकार को अधिक जवाबदेह दान को प्रचारित करने की आवश्यकता भी है, ताकि उनके कार्यों को सकारात्मक रूप से लिया जा सके।

( उपर्युक्त आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं। आवश्यक नहीं है कि इन विचारों से आईपीएन भी सहमत हो। )

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