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गोण्डा : कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नगर क्षेत्र में तीन अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों को दी जिम्मेदारी


 

गोण्डा, 07 मई 2021 (आईपीएन)। वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की स्थिति से निपटने हेतु कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना कर्फ्यू का कड़ाईपूर्वक अनुपालन कराने के उद्देश्य से डीएम मार्कण्डेय शाही ने नगर क्षेत्र में तीन अतिरिक्त मजिस्ट्रेटस की तैनाती की है तथा क्षेत्रवार उन्हें सख्ती से कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि महेन्द्र कुमार अपर उपजिलाधिकारी द्वारा जनपद मुख्यालय के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गुरूनानक चैक से रानीबाजार व बड़गांव से मिश्रौलिया चैकी तथा बड़गांव से मनकापुर बस अड्डा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर वहां पर लगायी गई मेडिकल टीमों द्वारा किए जा रहे कार्यो का सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों की जांच व सैम्पलिंग की जाए। साथ ही साथ तैनाती के क्षेत्र में कोविड प्रोटोकाल व कोरोना कर्फ्यू सम्बन्धी शासन के निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिष्चित कराया जाएगा।
इसी प्रकार अपर उपजिलाधिकारी वीर बहादुर यादव द्वारा अम्बेडकर चौराहा से कचहरी रोड-लखनऊ रोड-आर0टी0ओ0रोड, आफिसर्स कालोनी, अम्बेडकर चैराहा से गुरूनानक चैराहा तक पोस्ट आफिस चैराहा से आई.टी.आई. चैराहा, झंझरी नाका, चुंगी नाका, एकता चैक (पुरानी सब्जी मण्डी, हनुमान गढ़ी रोड, एल.बी.एस. कालेज रोड) क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेगे कि कोविड प्रोटोकाल, कोरोना कर्फ्यू/बाजार बन्दी का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाय।
अपर उप जिलाधिकारी ज्ञानचन्द्र गुप्ता गुरूनानक चैराहा से चैक बाजार क्षेत्र, महराजगंज, मनकापुर बस अड्डा, गुरूनानक चैक से मिश्रौलिया चैकी पर भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना कर्फ्यू/बाजार बन्दी का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाय तथा कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन न करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी ने बताया कि नामित अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में कार्य करते हए उन्हें आवंटित क्षेत्र में बाजार बन्दी/कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के साथ-साथ क्षेत्र की साफ-सफाई, सेनिटाइजेशन तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा लोगों द्वारा मास्क का उपयोग, दैहिक दूरी बनाए रखने आदि शासन के निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन कराया जायेगा।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा घनी आबादी के मोहल्लों व सार्वजनिक स्थानों का सघन निरीक्षण करते हुए वहां पर कोविड-19 के प्राटोकाल के अनुपालन, साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन, फागिंग आदि कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा।

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