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हापुड़: दहेज हत्या में पति आजीवन व देवर को 10 साल की कैद


हापुड, 01 अक्टूबर 2022 (आईपीएन)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र में 8 साल पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले में मृतका के
पति व देवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति को आजीवन
कारावास व देवर को 10 साल की सश्रम कारावास, 15-15 हजार रू जुर्माना अदा
करने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में मृतका की सास व ससुर को संदेह का
लाभ देते हुए बरी किया गया है।
जिला शासकीय अधिकवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने आईपीएन को बताया कि कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा निवासी मृतका पूजा का जली अवस्था में वर्ष
2014 में 22 मार्च को पहले रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद
उसे सफदर जंग अस्पताल दिल्ली भेज दिया। वहां पर पूजा ने दीपक शिंदे ओएसडी
लेफ्टिनेंट गर्वनर दिल्ली को बयान दर्ज कराएं। मृतका पूजा द्वारा
तत्कालीन मजिस्ट्रेट दीपक शिंदे को अपने मृत्यु पूर्व ब्यान में स्पष्ट
कहा था कि मेरा पति शराब पीकर, शादी में चार पहिये की गाड़ी न देने पर
मेरे साथ मारपीट करता था। दिनांक 22-03-2014 को रात्रि 8ः45 बजे मेरे पति
रोबिन ने शराब पीकर मेरे साथ मारपीट की, देवर विपिन ने मेरे हाथ पकड़े तथा
पति ने मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी।
पूजा को गम्भीर हालत में पड़ोसियों द्वारा पहले रामा हास्पिटल पिलखुवा में
भर्ती कराया गया, जहां जली अवस्था में सफदरजंग हास्पिटल में दिनांक
2-4-2014 को पूजा की मृत्यु हो गयी। इस बारे में मृतका पूजा के पिता
धर्मवीर निवासी बिसाहड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उसने पूजा की
शादी 7 मार्च 2011 रोबिन के साथ की थी। शादी में हैसियत से काफी दान दहेज
दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही पति रोबिन, देवर विपिन, सास मन्जू व
ससुर रोशन सिंह कम दहेज की मांग को लेकर तथा अतिरिक्त दहेज में कार व 2
लाख रूपये की मांग को लेकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित करते थे। 22 मार्च
2014 को उसे जला दिया था।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने की और
मृतका के पति रोबिन व देवर विपिन को दोषी करार दिया। रोबिन को आजीवन
कारावास व विपिन को 10 साल सश्रम कारावास व 15-15 हजार रू अर्थदंड की सजा
सुनाई है।

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